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Fatehabad News: वाहन पंजीकरण क्लर्क राजेश की जमानत याचिका खारिज Haryana Circle News

Fatehabad News: वाहन पंजीकरण क्लर्क राजेश की जमानत याचिका खारिज  Haryana Circle News

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फतेहाबाद। अवैध रूप से वाहन पंजीकरण के आरोपी क्लर्क राजेश खटक की जमानत याचिका खारिज हो गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव की अदालत ने याचिका खारिज की है।

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बता दें कि शहर थाना पुलिस ने 7 अक्तूबर 2022 को एसडीएम राजेश कुमार की शिकायत पर वाहन पंजीकरण क्लर्क राजेश खटक के खिलाफ अवैध तरीके से वाहन पंजीकरण करने के मामले में धारा 420, 465, 467, 468, 471 व धारा 120बी के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले का खुलासा हिसार निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरदाना व मोहित कुमार ने किया था।

आरोप है कि तत्कालीन वाहन पंजीकरण क्लर्क राजेश खटक व अन्य ने स्कूटर और गाड़ियों के फॉर्म 21, फार्म 22, फार्म 20, सभी बिल, बीमे आदि के कागजों में हेराफेरी की। फर्जी कागजात तैयार करके 2012 मॉडल के वाहनों को 2017, 2018, 2019 मॉडल दर्शा कर सभी स्कूटर और गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। सभी गाड़ियों को बीएस दाे, बीएस तीन की जगह बीएस चार करवा लिया। यह सर्वोच्च न्यायालय एवं सरकार के आदेशों की अवहेलना की गई थी।

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