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Fatehabad News: प्रेमिका के आत्महत्या मामले में आरोपी प्रेमी बरी, सात साल बाद आया फैसला Haryana Circle News

Fatehabad News: प्रेमिका के आत्महत्या मामले में आरोपी प्रेमी बरी, सात साल बाद आया फैसला  Haryana Circle News

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संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद

Updated Thu, 13 Nov 2025 11:37 PM IST




फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने सहमति संबंध में रह रही प्रेमिका की आत्महत्या मामले में प्रेमी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। ये फैसला 7 साल 1 माह और 24 दिन बाद आया है। इस केस में 11 गवाहों ने अपनी गवाही दी।

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ढाणी सांचला निवासी आरोपी कृष्ण कुमार के खिलाफ भूना थाना में 15 जून 2018 को क्षेत्र के एक गांव निवासी मृतका के भाई की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। भाई ने बताया कि उसकी बहन 13 महीने से आरोपी कृष्ण कुमार के साथ ढाणी सांचला में सहमति संबंध में रह रही थी। कृष्ण कुमार पहले से ही शादीशुदा था। उसकी बहन को कृष्ण के अलावा चार अन्य लोग भी परेशान करते थे।

इन पांचों से परेशान होकर उसकी बहन ने घर में बनी पानी की टंकी डूबकर आत्महत्या कर कर ली। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी कृष्ण कुमार को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।

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