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Fatehabad News: छेड़छाड़ के दोषी अध्यापक को पांच साल कैद, 40 हजार रुपये जुर्माना Haryana Circle News

Fatehabad News: छेड़छाड़ के दोषी अध्यापक को पांच साल कैद, 40 हजार रुपये जुर्माना  Haryana Circle News

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संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद

Updated Fri, 07 Nov 2025 11:48 PM IST




फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट अमित गर्ग की अदालत ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने के दोषी अध्यापक को पांच साल की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में उप जिला न्यायवादी अरुण बंसल व डॉ. नरेंद्र ने पैरवी की।

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जिले के एक पुलिस थाने में आरोपी अध्यापक सतीश कुमार के खिलाफ छात्रा की मां की शिकायत पर 20 मई 2023 को केस दर्ज किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी अध्यापक को दोषी करार दिया था। मामले में पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उसकी बेटी सरकारी स्कूल की छात्रा है।

19 मई 2023 को बेटी सहमी हुई थी और स्कूल जाने से मना कर दिया। जब पूछा गया तो उसने बताया कि उक्त अध्यापक गलत हरकतें करता है और पढ़ाने के बहाने विज्ञान लैब में ले जाता था और बेटी को कहता था कि वह प्यार करता है और बुरी नीयत से जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगा। इस पर बेटी ने घबराकर एक दिन का समय मांगा था। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई थी।

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