फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी गौरी नारंग की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले की सुनवाई करते हुए दो सगे भाइयों को एक-एक साल की कैद व एक माह के भीतर बैंक को दो लाख 90 हजार रुपये की राशि अदा करने के आदेश दिए हैं।
इस मामले में अदालत में दायर याचिका में को-ऑपरेटिव बैंक गोरखपुर के ब्रांच मैनेजर ने अदालत में वाद दायर करके बताया था कि दी फतेहाबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ब्रांच गोरखपुर से 2017 को रणबीर ने नौ लाख रुपये व उसके भाई रणधीर ने साढ़े नौ लाख रुपये का ऋण लिया था। इस मामले में दोनों की किस्तों को निर्धारित किया गया था, लेकिन समय पर किस्तें नहीं भरी गईं। यही नहीं बैंक द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद 2018 में रणबीर ने बैंक को एक लाख 48 हजार व रणधीर ने एक लाख 48 हजार 500 रुपये का चेक दिया था। जब इसे बैंक में लगाया गया तो यह दोनों ही चेक बाउंस हो गए।
इसके बाद बैंक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों भाइयों को एक-एक साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों को एक माह के भीतर दो लाख 90 हजार रुपये अदा करने के भी आदेश दिए हैं।
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