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Fatehabad News: गर्भावस्था की पहली तिमाही में पंजीकरण जरूरी, देरी पर एएनएम को देना होगा जवाब Haryana Circle News

Fatehabad News: गर्भावस्था की पहली तिमाही में पंजीकरण जरूरी, देरी पर एएनएम को देना होगा जवाब  Haryana Circle News

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मुकेश खुराना
फतेहाबाद। स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए तीन माह के भीतर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। तय समय सीमा में रजिस्ट्रेशन न होने पर संबंधित एएनएम को सिविल सर्जन से अनुमति लेनी होगी।

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