[ad_1]
फतेहाबाद। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने छात्र की ओर से जमा करवाए गए 32,000 रुपये लौटाने के आदेश ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी (ओएसजीयू) हिसार को दिए हैं। अदालत ने ओएसजीयू को छात्र को 2,200 रुपये वाद खर्च के रूप में भी देने के आदेश दिए हैं।
ढाणी माजरा निवासी विक्रम ने ओएसजीयू हिसार में बीए प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था। प्रवेश के समय विक्रम ने 19 सितंबर 2022 को 52,000 रुपये जमा करवाए थे। राशि के साथ छात्र विक्रम ने अपनी शिक्षा संबंधी सभी कागजात विश्वविद्यालय में जमा करवा दिए थे लेकिन छात्र को 32,000 रुपये की ही रसीद दी गई जबकि अन्य मद में जमा 20,000 रुपये की रसीद नहीं मिल सकी।
इसके बाद छात्र का दाखिला ऑनलाइन मोड में एमएम कॉलेज फतेहाबाद में हो गया था। इसके तुरंत बाद यूनिवर्सिटी से संपर्क कर माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ-साथ जमा करवाई गई राशि लौटाने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन ओएसजीयू ने उसकी सुनवाई नहीं की। माइग्रेशन प्रमाणपत्र न मिलने के कारण एमएम कॉलेज में भी उसका दाखिला रुक गया और उसे मजबूरी में इग्नू में दाखिला लेना पड़ा।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आयोग के प्रधान राजबीर सिंह और सदस्य केएस निराणियां ने रसीद देखकर उपभोक्ता छात्र के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने यह राशि 45 दिन के अंदर लौटाने के आदेश दिए हैं। अगर 45 दिन के अंदर यह राशि नहीं दी गई तो 12 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि का भुगतान करना होगा।
[ad_2]