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EPFO ने UAN-आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार किया: नॉर्थ ईस्ट राज्यों के कर्मचारियों को नवंबर का PF निकालने में दिक्कत होगी Business News & Hub

EPFO ने UAN-आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार किया:  नॉर्थ ईस्ट राज्यों के कर्मचारियों को नवंबर का PF निकालने में दिक्कत होगी Business News & Hub
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नई दिल्ली40 मिनट पहले

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एम्प्लॉयी प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने साफ कर दिया है कि आधार को UAN से लिंक करने की डेडलाइन अब और नहीं बढ़ेगी।

खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट रीजन (असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा) और कुछ खास कैटेगरी के एम्प्लॉयर्स नवंबर 2025 के वेज मंथ से ECR (इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न) फाइल नहीं कर पाएंगे।

EPFO ने सर्कुलेशन जारी कर यह जानकारी दी है। इन राज्यों को आखिरी मौका 31 अक्टूबर 2025 तक दिया गया था। अब कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। इन एम्प्लॉयर्स का नवंबर से ECR फाइल करना बंद हो जाएगा, यानी PF कंट्रीब्यूशन जमा नहीं कर पाएंगे।

ECR क्या है और क्यों जरूरी

यह EPFO की एक ऑनलाइन फाइल होती है, जिसमें हर महीने कंपनी अपने कर्मचारियों की PF सैलरी, PF कटौती और डिपॉजिट का पूरा रिकॉर्ड भरती है। यानि कंपनी आपके PF की कितनी रकम काट रही है और कितनी जमा कर रही है, यह सब ECR में दर्ज होता है। ECR जमा किए बिना कंपनी PF अमाउंट जमा नहीं कर सकती।

PFO के सर्कुलर में क्या कहा गया?

  • आधार-UAN वेरिफिकेशन की अनिवार्यता 1 जून 2021 से लागू की गई थी।
  • शुरुआती वर्षों में जटिलताओं को देखते हुए नियोक्ताओं और कर्मचारियों को कई बार समय सीमा बढ़ाकर दी गई।
  • सबसे हाल की समयसीमा 31 अक्टूबर 2025 थी, जिसे श्रम मंत्रालय की 28 अक्टूबर 2025 की संचार के अनुसार अंतिम बार बढ़ाया गया था।
  • EPFO ने कहा कि पिछले चार वर्षों में पर्याप्त अवसर दिए जा चुके हैं और लंबित मामलों की संख्या अब बहुत कम है।

UAN एक्टिवेशन क्यों जरूरी है?

EPF या EDLI जैसे लाभों का दावा करने के लिए सबसे पहली शर्त है कि कर्मचारी का UAN एक्टिव हो और वह आधार से जुड़ा हो। एक एक्टिव UAN से EPFO के साथ कर्मचारी की पहचान पूरी तरह सुनिश्चित होती है और सभी संबंधित रिकॉर्ड सही तरह अपडेट रहते हैं। इससे न केवल बीमा का फायदा उठाया जा सकता है, बल्कि पेंशन (EPS), पीएफ (EPF) निकासी और अन्य दावों में भी आसानी होती है।

किन लोगों को UAN एक्टिवेशन कराना जरूरी?

EPFO की सभी सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए UAN एक्विवेट कराना जरूरी है। खासकर उन लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिनका आधार UAN से लिंक नहीं है। साथ ही अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको स्कीम में तो जोड़ा है, लेकिन UAN एक्टिवेशन नहीं कराया, तो भी आपको तुरंत UAN एक्टिव कराना चाहिए।

UAN एक्टिव कैसे करें ?

UAN एक्टिवेशन की प्रोसेस ऑनलाइन और आसान है। कर्मचारी EPFO के मेंबर पोर्टल पर जाकर कुछ सरल स्टेप्स में इसे पूरा कर सकते हैं…

  • EPFO की साइट- https://uniedportal-mem.epndia.gov.in पर जाएं।
  • ‘एक्टिवेट UAN’ लिंक पर क्लिक करें।
  • UAN, नाम, DOB, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें।
  • मोबाइल पर आए OTP से वेरीफाई करें।
  • लॉगिन क्रेडेंशियल सेट करें।

एक्टिवेशन पूरा होने के बाद कर्मचारी अपने PF बैलेंस, क्लेम स्टेटस और KYC अपडेट जैसे काम ऑनलाइन कर सकते हैं।

खबरें और भी हैं…

Source: https://www.bhaskar.com/business/news/epfo-refuses-to-extend-aadhaar-seeding-deadline-136574044.html

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