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EPFO की एंप्लॉयी एनरोलमेंट स्कीम: कंपनी अपने पुराने कर्मचारियों को EPF में एनरोल करेंगी, काटे गए पैसे भी जमा करेंगी; क्या है यह स्कीम Business News & Hub

EPFO की एंप्लॉयी एनरोलमेंट स्कीम:  कंपनी अपने पुराने कर्मचारियों को EPF में एनरोल करेंगी, काटे गए पैसे भी जमा करेंगी; क्या है यह स्कीम Business News & Hub
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नई दिल्ली8 घंटे पहले

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लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने EPFO के 73वें फाउंडेशन डे पर 1 नवंबर को ये स्कीम लॉन्च की है।

केंद्र सरकार ने एम्प्लॉई एनरोलमेंट स्कीम 2025 लॉन्च की है। इस स्कीम का मकसद उन कर्मचारियों को EPF कवरेज देना है जो किसी वजह से छूट गए थे। यह स्कीम 1 नवंबर 2025 से 6 महीने तक यानी 30 अप्रैल 2026 तक चलेगी। इसमें एम्प्लॉयर यानी काम कराने वाली संस्थानों को अपने छूट गए कर्मचारियों को एनरोल करने का मौका दिया जा रहा है।

इस स्कीम के तहत वे सभी कर्मचारी कवर होंगे जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच संस्था को जॉइन किए थे और अभी भी उस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने EPFO के 73वें फाउंडेशन डे पर 1 नवंबर को ये स्कीम लॉन्च की है।

दो जरूरी सवालों के जवाब…

सवाल: एम्प्लॉयीज एनरोलमेंट स्कीम 2025 क्या है?

जवाब: ये स्कीम उन एम्प्लॉयर्स यानी संस्थानों और कंपनियों को एक मौका दे रहा है, जिन्होंने अपने उन क्वालिफाइड एम्प्लॉयीज को ईपीएफ कवरेज में शामिल नहीं किया था और अब तक डिफॉल्ट रहे हैं।

सरकार, ऐसी संस्थानों को एम्प्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रॉविजन्स एक्ट, 1952 के तहत उनकी पुरानी कंप्लायंस को रेगुलराइज करने का भी मौका दे रही है।

सवाल: एम्प्लॉयीज एनरोलमेंट स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है?

जवाब: इस स्कीम के तहत, कोई भी कंपनी एम्प्लॉयी डिक्लेयर कर सकती है। इसके लिए उसे कर्मचारी के PF का हिस्सा, अपना हिस्सा, डमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज और 100 रुपए का पेनल डैमेज जमा करना होगा। सरकार ने कहा है कि ऐसा करने वाले ऑर्गेनाइजेशन पर ईपीएफओ की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा।

वहीं, कर्मचारियों को अपना हिस्सा जमा करने से छूट दी गई है। यानी 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच PF में उनकी जो भी हिस्सेदारी बनती थी उसे जमा नहीं करना होगा।

इलेक्ट्रॉनिक चालान के जरिए जमा होगा कंट्रीब्यूशन

इस स्कीम में मैंडेटरी कंडीशन ये है कि एम्प्लॉयर्स को हर एम्प्लॉयी के लिए UMANG एप से फेस ऑथेंटिकेशन-बेस्ड UAN जेनरेट करना होगा और इलेक्ट्रॉनिक चालान (ECR – इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न) से कंट्रीब्यूशन जमा करना होगा।

ईपीएफओ का नया होमपेज भी लॉन्च

इसके अलावा, लेबर मिनिस्टर ने ईपीएफओ का नया होमपेज भी लॉन्च किया, जिसका डोमेन नेम www.epfo.gov.in काफी यूजर-फ्रेंडली है। इसमें बेहतर इंटरफेस, आसान नेविगेशन और स्टेकहोल्डर्स के लिए की सर्विसेज और इंफो तक सिंपल एक्सेस मिलेगा।

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हाल के दिनों में सरकार ने PF से जुड़े कई बदलाव किए हैं, उन्हें भी पढ़ें…

1. अब नौकरी जाने के एक दिन बाद निकालें 75% PF:पहले 2 महीने इंतजार करना पड़ता था; 25% राशि साल भर बेरोजगार रहने पर निकाल पाएंगे 2. EPF अकाउंट से अब पूरा पैसा निकाल सकेंगे:डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने की जरूरत नहीं होगी, EPFO ने नियमों को आसान बनाया 3. EPFO की मिनिमम पेंशन बढ़कर ₹2500 होगी:11 साल से ₹1000 महीने मिल रही, 10-11 अक्टूबर की मीटिंग में फैसला संभव

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Source: https://www.bhaskar.com/business/news/epfo-employee-enrollment-scheme-2025-explained-epf-coverage-eligibility-136325722.html

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