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DL: जल्द ही कड़े प्रतिबंध, नशे में गाड़ी चलाने पर निलंबित होगा लाइसेंस, बार-बार उल्लंघन पर प्रतिबंध का खतरा Latest Haryana News

DL: जल्द ही कड़े प्रतिबंध, नशे में गाड़ी चलाने पर निलंबित होगा लाइसेंस, बार-बार उल्लंघन पर प्रतिबंध का खतरा  Latest Haryana News

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गुड़गांव प्रशासन ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर अब और सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। पहले ऐसे मामलों में सिर्फ चालान काटा जाता था, लेकिन अब अधिकारियों की योजना है कि पहली बार पकड़े जाने पर 3 से 6 महीने तक लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। और बार-बार गलती करने पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द भी किया जा सकता है। यह प्रावधान मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 के तहत है।

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Gurugram Traffic Police to Suspend Driving Licence for Drunk Driving, Repeat Offenders Face Permanent Ban

Drunk Driving
– फोटो : Freepik


हादसों और मौतों को कम करने की कोशिश

यह कदम शहर में सड़क हादसे और मौतों को कम करने के लिए उठाया जा रहा है। 2025 की पहली छमाही में गुड़गांव में 541 सड़क हादसे हुए, जिनमें 223 लोगों की जान गई। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार सितंबर तक शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के 5,000 से ज्यादा चालान काटे गए। तुलना करें तो 2024 में यह आंकड़ा 25,968 और 2023 में 5,181 था।

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Gurugram Traffic Police to Suspend Driving Licence for Drunk Driving, Repeat Offenders Face Permanent Ban

Drunk Driving
– फोटो : Freepik


पार्टी जोन में सबसे ज्यादा मामले

पुलिस का कहना है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के अधिकतर मामले पार्टी जोन जैसे सेक्टर 29, साइबर पार्क, एमजी रोड, गोल्फ कोर्स रोड और 32 एवेन्यू के आसपास सामने आए। यहां अक्सर तैनाती की जाती है। मॉल माइल, एंबिएंस मॉल, गैलेरिया मार्केट और सेक्टर 29 हुडा मार्केट में भी पुलिस की खास नजर रहती है। अधिकारियों का मानना है कि कड़े जुर्माने और लाइसेंस सस्पेंशन से लोग सतर्क होंगे।

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Gurugram Traffic Police to Suspend Driving Licence for Drunk Driving, Repeat Offenders Face Permanent Ban

Gurugram Police Traffic Challan
– फोटो : Facebook/Gurugram Traffic Police


डिप्टी कमिश्नर ने दिए सख्ती के निर्देश

हाल ही में हुई रोड सेफ्टी मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार ने कहा, “लाइसेंस सस्पेंशन के नियम पहले से मौजूद हैं, अब इन्हें सख्ती से लागू करना जरूरी है ताकि ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों पर रोक लगाई जा सके।”

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अनुसार पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना, छह महीने की जेल या दोनों हो सकते हैं। वहीं, तीन साल में दोबारा गलती करने पर 15,000 रुपये का जुर्माना, दो साल तक की जेल और लाइसेंस रद्द करने की सजा हो सकती है।

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Gurugram Traffic Police to Suspend Driving Licence for Drunk Driving, Repeat Offenders Face Permanent Ban

Gurugram Police Traffic Challan
– फोटो : Facebook/Gurugram Traffic Police


लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया होगी सख्त

प्रशासन अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पर भी सख्ती करेगा। डिप्टी कमिश्नर ने सभी एसडीएम को आदेश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर नजर रखें और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें।

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