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Air India Fined: नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया पर एक बार फिर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने इस बार एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एयर इंडिया पर आरोप है कि कंपनी ने अपने एक पायलट को कुछ नियामकीय जरूरतों का अनुपालन किए बिना ही फ्लाइट ऑपरेट करने की अनुमति दे दी थी, जिसकी वजह से डीजीसीए को एयरलाइन कंपनी के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई करनी पड़ी।

असंतोषजनक’ पाया गया एयर इंडिया के अधिकारियों द्वारा दिया गया जवाब
नागर विमानन महानिदेशालय ने 29 जनवरी के एक आदेश में कहा कि एयरलाइन के रोस्टर से संबंधी बार-बार शिकायतें सामने आ रही हैं। जुर्माना लगाने का आदेश तब आया जब 13 दिसंबर 2024 को एयर इंडिया के ऑपरेशन हेड और रोस्टरिंग चीफ सहित अन्य अधिकारियों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब ‘असंतोषजनक’ पाया गया।
एयर इंडिया के पायलट ने पिछले साल जुलाई में किया था नियमों का उल्लंघन
डीजीसीए ने अपने आदेश में कहा, “एयर इंडिया के पायलट ने 7 जुलाई, 2024 को तीन बार उड़ान भरने और उतरने की अनिवार्य आवश्यकता न होने के बावजूद फ्लाइट का संचालन किया, जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ है।” एयर इंडिया ने इस मुद्दे पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बताते चलें कि डीजीसीए ने इससे पहले भी कंपनी पर कई बार जुर्माना लगा चुकी है। पिछले साल डीजीसीए ने टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी पर 90 लाख रुपये का भी जुर्माना लगाया था।
एयर इंडिया के अधिकारियों ने चेतावनियों को गंभीरता से लेने के बजाय किया नजरअंदाज
विमानन नियामक डीजीसीए ने अपने आदेश में कहा कि मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार CAI ने कुछ चेतावनियां जारी की थीं लेकिन एयर इंडिया के संबंधित अधिकारियों ने इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया और इसे नजरअंदाज कर दिया, जो सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के रूप में देखा गया। इसलिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
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DGCA ने एयर इंडिया पर लगाया ₹30 लाख का जुर्माना, जानें क्यों लिया गया एक्शन – India TV Hindi