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चरखी दादरी। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बिजली निगम की कार्यप्रणाली में बड़ी लापरवाही पाते हुए गांव छपार निवासी एक उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने बिजली निगम की ओर से जारी 34,525 रुपये के बिल को रद्द करते हुए निगम पर जुर्माना भी लगाया है। साथ ही आयोग ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब उपभोक्ता ने बिल को चुनौती दी तो यह निगम की जिम्मेदारी है कि वह मीटर की लैब में जांच करवाकर उसकी सटिकता को प्रमाणित करे, लेकिन इसे करने में निगम विफल रहा है।
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Charkhi Dadri News: 34,525 रुपये का बिजली बिल रद्द कर उपभोक्ता आयोग ने लगाया जुर्माना




