प्रतिभूति राशि के तौर पर जमा करवाने होंगे दस हजार रुपये, पांच सितंबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने खर्च सीमा तय की है। प्रत्याशी अपने चुनाव में 40 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रत्याशियों को खर्च किए जाने वाले एक-एक रुपये का हिसाब-किताब रखना होगा। चुनावी खर्च के लिए नामांकन से पहले अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग की ओर से की जा चुकी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। आयाेग की ओर से जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार पांच सितंबर को चुनाव अधिसूचना के साथ ही बाढड़ा व दादरी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
रविवार 8 सितंबर को नामांकन पत्र नहीं भरे जाएंगे। नामांकन पत्र 12 सितंबर तक भरे जा सकते हैं। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 16 सितंबर को दोपहर तीन बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं, उसी दिन प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की घोषणा अनुसार हरियाणा में एक अक्तूबर को मतदान होगा। पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान हर प्रत्याशी को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करनी होगी। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अधिकतम चार व्यक्तियों को अपने साथ लाने की अनुमति होगी। आरओ और एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम तीन वाहन लाने की इजाजत होगी।
– अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को जमा करवाने होंगे 5 हजार
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को प्रतिभूति राशि के तौर पर पांच हजार रुपये जमा करवाने होंगे। प्रतिभूति राशि नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
Charkhi Dadri News: चुनाव में उम्मीदवार 40 लाख रुपये से अधिक नहीं कर सकेंगे खर्च