चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश में ओबीसी/एससी/एसटी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति घोटाले में चंडीगढ़ जोनल कार्यालय व शिमला ईडी की संयुक्त टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है।
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ईडी की टीम ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत हिमालयन ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18.27 करोड़ रुपये मूल्य की पांच अचल संपत्तियों को अंतिम रूप से कुर्क किया है। इन संपत्तियों में मां सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम पर हिमाचल में रजिस्टर्ड 125 बीघा जमीन, पंचकूला में स्थित दो फ्लैट भी शामिल हैं। इसी मामले में करीब 15 दिन पहले हिमालयन ग्रुप के एमडी के भाई को पंचकूला से गिरफ्तार भी किया था जो शिमला जेल में बंद है।
दरअसल हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2013 से 2017 के बीच एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी छात्रवृत्ति में 181 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया था। सीबीआई ने हिमाचल के 29 शिक्षण संस्थान संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी के दो और बाद में ईडी ने भी धन शोधन का मामला दर्ज किया था।
ईडी की टीम द्वारा अब छात्रवृत्ति घोटाले में धन शोधन के तहत हिमालयन ग्रुप की संपत्तियों में मां सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम पर नाहन जिला सिरमौर में रजिस्टर्ड करीब 125 बीघा जमीन को कुर्क किया गया है। इसके अलावा पंचकूला में स्थित मां सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट में ट्रस्टी प्रीति बंसल और ऋचा बंसल के नाम पर रजिस्टर्ड दो फ्लैट को भी कुर्क किया गया है। इसके साथ ही कालाअंब स्थित हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी कुर्क किया गया है जो मां सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर्ड है।
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Chandigarh News: हिमाचल के छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी ने हिमालयन ग्रुप की 18.27 करोड़ की प्रॉपर्टी की अटैच