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चंडीगढ़। मनीमाजरा में करीब पांच साल पहले हुई हत्या के मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर मामले में नामजद मनीमाजरा निवासी करण सुब्बा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जून 2020 काे मनीमाजारा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मृतक के रिश्तेदार की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया था।
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मामले में पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका चाचा बलवान रावत मनीमाजरा में 25-30 साल से मजदूरी करता था। पिपलीवाला टाउन में रहने वाला करण अक्सर उसके चाचा के साथ शराब पीता था। एक जून 2020 को करण का उसके चाचा के साथ झगड़ा हो गया। इस बार बात ज्यादा बढ़ गई और उसने चाचा को जान से मारने की धमकी दे दी। सुबह राजन जब दुकान पर पहुंचा तो देखा कि लहूलुहान हालत में उसके चाचा का शव पड़ा था। पुलिस ने करण को गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान पता चला कि उसने मृतक का गला दबाया और तेजधार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी।
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Chandigarh News: हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा, 25 हजार जुर्माना