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चंडीगढ़। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले पेंटर के परिवार को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने बड़ी राहत दी है। ट्रिब्यूनल ने मृतक के परिजनों को 20.09 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। यह हादसा करीब सात साल पहले हिमाचल प्रदेश के बद्दी क्षेत्र में हुआ था, जब तेज रफ्तार ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक सवार अब्दुल गनी की मौके पर ही मौत हो गई थी।
मृतक के परिजनों ने ट्रक चालक रोपड़ निवासी श्याम लाल, ट्रक मालिक जीत राम और बीमा कंपनी चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस के खिलाफ मुआवजे की याचिका दायर की थी। ट्रिब्यूनल ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीड़ित परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया।
पीड़ित परिवार की ओर से पेश वकील ने ट्रिब्यूनल को बताया कि हादसे के समय अब्दुल गनी की उम्र करीब 40 वर्ष थी और वह पेशे से पेंटर था। उसकी मासिक आमदनी लगभग 20 हजार रुपये थी और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी पर निर्भर थी। परिजनों ने इसी आधार पर 30 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी।
काम से लौटते समय हुआ था दर्दनाक हादसा
याचिका के अनुसार अब्दुल गनी बद्दी में पेंटिंग का काम करता था। 10 फरवरी 2019 को काम खत्म करने के बाद वह बाइक से घर लौट रहा था। उसके साथ भतीजा अतब उर रहमान और अशरफ उल हक भी बाइक पर सवार थे। रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही तीनों सड़क पर गिर पड़े और अब्दुल गनी ट्रक के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था।
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Chandigarh News: सड़क हादसे में गई जान, परिवार को 20.09 लाख का मुआवजा

