[ad_1]

चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने डमी मोबाइल भेजने के मामले में सुनवाई करते हुए फ्लिपकार्ट को सेवा में कोताही बरतने का दोषी करार दिया है। आयोग ने फ्लिपकार्ट को शिकायतकर्ता को हर्जाना के रूप में 29,890 रुपये लौटाने व मानसिक उत्पीड़न के लिए दस हजार देने के आदेश दिए हैं।

पीयू में रहने वाले सुमित सयल ने जिला उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में बताया कि 25 सितंबर 2019 को फ्लिपकार्ट के माध्यम से वीवो कंपनी का 29, 890 रुपये का मोबाइल ऑर्डर किया था। ऑर्डर का भुगतान पीएनबी के क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन किया गया था। इसके बाद कूरियर कंपनी से डिलीवरी आने के बाद शिकायतकर्ता ने पार्सल खोला तो दंग रह गया, क्योंकि मोबाइल की जगह मोबाइल फोन की डमी भेजी थी। शिकायतकर्ता ने अपने मोबाइल से डमी मोबाइल सेट की तस्वीरें लेने के बाद कंपनी को इसकी शिकायत दी, लेकिन कंपनी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
[ad_2]
Chandigarh News: मोबाइल फोन की डमी भेजना पड़ा महंगा…फ्लिपकार्ट को लौटानी होगी रकम