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चंडीगढ़। पानी की बर्बादी पर नगर निगम सोमवार से नोटिस जारी करने के साथ-साथ जुर्माना वसूलने का काम करेगा। इस दौरान अगर कहीं पानी की बर्बादी होती है तो 5788 रुपये का जुर्माना देना होगा। नगर निगम ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है।
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लोगों को बताया गया कि वाहनों और आंगनों आदि की धुलाई न करें। इसके अलावा लॉन में पानी देना, पानी की बर्बादी या दुरुपयोग करना, ओवरहेड या भूमिगत पानी की टंकियों से ओवरफ्लो, वाटर मीटर चैंबर से रिसाव, डेजर्ट कूलर से रिसाव या ओवरफ्लो, बिब टैप न लगाने के कारण पानी की बर्बादी, जलापूर्ति लाइन पर सीधे बूस्टर पंप की स्थापना और उपयोग करता हुआ कोई पाया जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि को नियमित जल आपूर्ति शुल्क बिलों के माध्यम से वसूला जाएगा। इसके अलावा प्रयोग किए जा रहे बूस्टर पंप, होज पाइप को भी नगर निगम जब्त कर लेगा।
पिछले साल 2267 नोटिस, 365 चालान और 9 कनेक्शन काटे
पिछले साल 15 अप्रैल से 30 जून के बीच बड़ा अभियान चलाया गया था। अभियान के दौरान विभिन्न टीमों ने कुल 2267 नोटिस, 365 चालान और 9 कनेक्शन काटे थे। चालान काटने के लिए नगर निगम ने 18 एसडीई की टीम बनाई थी जो शहर के सभी सेक्टर, गांव और कॉलोनियों में सुबह 5.30 से 8.30 बजे के बीच चालान काटते थे।
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Chandigarh News: पानी की बर्बादी से बचें…आज से जारी होगा नोटिस, देना होगा 5788 रुपये का जुर्माना