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Chandigarh News: नोएडा के ध्यानार्थः वाहन स्क्रैप के लिए राजपुरा, मानसा और डेराबस्सी में खुलेंगे सेंटर Chandigarh News Updates

Chandigarh News: नोएडा के ध्यानार्थः वाहन स्क्रैप के लिए राजपुरा, मानसा और डेराबस्सी में खुलेंगे सेंटर Chandigarh News Updates

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-पहले चरण में करीब 20 कलेक्शन सेंटर स्थापित करने की तैयारी

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राजिंद्र शर्मा

चंडीगढ़। पंजाब सरकार का परिवहन विभाग जल्द पटियाला के राजपुरा, मानसा और मोहाली के डेराबस्सी में वाहनों को स्क्रैप करवाने के लिए नए सेंटर स्थापित करेगा। विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। जल्द ही इन सेंटरों का उद्घाटन कर दिया जाएगा।

इससे लोगों को अपने वाहन स्क्रैप करवाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इन सेंटरों के खुलने से आसपास के आठ जिलों के लोगों को सीधा फायदा होगा। इनमें मोहाली, पटियाला, मानसा, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, बरनाला, बठिंडा और श्री मुक्तसर साहिब शामिल हैं। कंपनियां कई जिलों में अपने कलेक्शन सेंटर भी स्थापित करेंगी, ताकि लोग स्क्रैपिंग सेंटरों तक अपने वाहनों को आसानी से पहुंचा सकें।

एडिशनल स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हरजोत कौर ने बताया कि पहले चरण में करीब 20 कलेक्शन सेंटर स्थापित करने की तैयारी की जा रही है, ताकि एक जिले में एक कलेक्शन सेंटर जरूर तैयार किया जा सके। विभाग के अनुसार कंपनियों को सेंटर स्थापित करने के लिए पहले ही लेटर जारी कर दिया गया है और अब सिर्फ सेंटरों का उद्घाटन करने की तैयारी की जा रही है।

बता दें कि अभी फिलहाल प्रदेश में मोरिंडा और लुधियाना में ही सिर्फ दो स्क्रैपिंग सेंटर हैं। प्रदेश में जिस रफ्तार से वाहनों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए ये काफी नहीं हैं। प्रदेश में अब तक 1.39 करोड़ वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से अधिकतर वाहनों का 12 से 15 साल पहले पंजीकरण हुआ था। यही कारण कि इन वाहनों को स्क्रैप करवाने के लिए ही यह सुविधा शुरू की जा रही है।

स्क्रैप कराने पर वाहन मालिकों को टैक्स में मिलेगी छूट

पिछले साल जनवरी में विभाग नई स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर आया था। इसके तहत वाहन को स्क्रैप करवाने के बाद ट्रांसपोर्ट वाहन मालिकों को मोटर व्हीकल टैक्स में 15 व नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहन मालिकों को 25 फीसदी तक छूट दी जा रही है। ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के मालिक गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से आठ साल तक और नॉन-ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के मालिक 15 साल तक योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस नीति के अंतर्गत जिस समय गाड़ी को स्क्रैप किया जाएगा तो इसे लेकर स्क्रैपर की ओर से ही गाड़ी की खरीद की जाएगी। इसके उपरांत स्क्रैपर की ओर से वाहन के मालिक को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (वाहन जमा करवाने का सर्टिफिकेट) जारी किया जाएगा। यह सर्टिफिकेट गाड़ी के मालिक की ओर से संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जमा करवाने पर नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिलेगी।

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