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परिवार पहचान पत्र के माध्यम के डेटा के आधार पर मिलेगा लाभ
चंडीगढ़। हरियाणा के उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, जिनकी पेंशन तीन हजार रुपये से कम है। ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बुढ़ापा पेंशन के माध्यम से सरकार भरपाई करेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।
दरअसल, प्रदेश में एचएमटी और एमआईटीसी सहित विभिन्न विभागों और बोर्ड, निगमों के करीब सवा लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी ऐसे हैं, जिनकी ईपीएफ की पेंशन बुढ़ापा पेंशन से भी काफी कम मिल रही है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को ईपीएफ से एक हजार रुपये पेंशन मिल रही है तो सरकार दो हजार रुपये बुजुर्ग सम्मान भत्ते की मद में अलग से देगी। मामला विधानसभा में उठने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐसे कर्मचारियों को पेंशन के दायरे में लाने की घोषणा की थी। आगे जब भी बुढ़ापा पेंशन की राशि बढ़ेगी ईपीएफ पेंशनभोगियों की राशि में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी। नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग का फील्ड कोआर्डिनेटर प्रोग्रामर इसे तुरंत वेरिफाई करेगा और तीन हजार रुपये से कम राशि की पेंशन पात्र व्यक्ति के खाते में आनी शुरू हो जाएगी। इस बारे में हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने बताया कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सिटीजन आईडी से फैमिली आईडी ऑपरेटर्स के माध्यम से https://meraparivar.haryana.gov.in पर अपनी डिटेल भरनी है।
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Chandigarh News: तीन हजार से कम पेंशन वाले सेवानिवृत्त कर्मियों को बुढ़ापा पेंशन से भरपाई करेगी हरियाणा सरकार