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Chandigarh: पहली पत्नी से वैध तलाक नहीं तो भी दूसरी पत्नी अनुकंपा नियुक्ति की पात्र, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला Chandigarh News Updates

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यदि किसी कर्मचारी ने अपनी सर्विस बुक में दूसरी पत्नी को नामांकित किया है और वह उसके जीवनकाल में पूरी तरह आश्रित रही है, तो उसे अनुकंपा आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।

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