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सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने CAG के चयन पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इसी मामले पर पहले से दाखिल एक याचिका के साथ इस याचिका को भी जोड़ा गया। NGO सेंट्रल फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन की तरफ से दाखिल इस याचिका में CAG की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश द्वारा करने की मौजूदा व्यवस्था का विरोध किया गया है। याचिका में CAG की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल के गठन की मांग की गई है। इस पैनल मे प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किए जाने की मांग की गई है।

कैसे होती है CAG की नियुक्ति?
याचिका में वर्तमान व्यवस्था की आलोचना की गई है, जिसमें CAG की नियुक्ति केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। याचिका में दावा किया गया है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी को जन्म देती है और इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष पैनल द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। याचिका में CAG के चयन के लिए एक स्वतंत्र पैनल के गठन की मांग की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल किया जाए। इस पैनल के गठन से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि CAG की नियुक्ति राजनीति से मुक्त और पारदर्शी तरीके से हो।
केंद्र सरकार से जवाब तलब
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पहले से दाखिल एक याचिका के साथ इस याचिका को जोड़ते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। इससे पहले, CAG की नियुक्ति के लिए सरकार ने कोई पैनल या चयन समिति गठित करने की बजाय, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही इसे सौंपने की व्यवस्था बनाई हुई थी। यह व्यवस्था विपक्ष और अन्य राजनीतिक दलों द्वारा भी कई बार सवालों के घेरे में रही है, क्योंकि इसे सरकार के पक्ष में पक्षपाती करार दिया गया है।
इस याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट का कदम एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार की दिशा में देखा जा रहा है। CAG की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र पैनल बनाने की मांग से यह उम्मीद जताई जा रही है कि यह संस्था सरकारी खर्चों की निगरानी में और भी अधिक निष्पक्ष और प्रभावी बनेगी।
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“CAG के चयन पैनल में CJI हों शामलि”, SC ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस – India TV Hindi