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भिवानी। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के आदेशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया के मार्गदर्शन में शनिवार को चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से 18,214 मामलों का निपटान किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) पवन कुमार ने बताया कि जिला मुख्यालय के साथ-साथ तोशाम, सिवानी और लोहारू के न्यायिक परिसरों में भी इस वर्ष की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। सीजेएम पवन कुमार ने बताया कि लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रभावी प्रणाली है। लोक अदालतें न केवल लंबित विवादों या पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान करती हैं बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी सुदृढ़ बनाती हैं क्योंकि विवाद करने वाले पक्ष अपने मामलों का निपटारा पूर्ण संतुष्टि के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से करते हैं।
इससे न्यायालयों में लंबित मामलों में कमी आती है क्योंकि अपील और संशोधन के रूप में आगे की कार्यवाही भी समाप्त हो जाती है। पक्षकारों की सहमति से मामलों का त्वरित और प्रभावी तरीके से निपटारा कर न्याय उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही विवाद के निपटारे पर पक्षकारों को उनके द्वारा अदा की गई अदालती फीस की वापसी का लाभ भी मिलता है।
ये निपटाए लोक अदालतों में मामले
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक मोटर वाहन दुर्घटना, पारिवारिक मामले, चालान, बैंक ऋण, दीवानी मामले, चेक बाउंस, राजस्व आदि से संबंधित प्रकरण रखे गए। उन्होंने बताया कि भिवानी की लोक अदालत में रखे गए कुल 40,491 मामलों में से 18,214 मामलों का निपटान किया गया तथा 1,23,96,20,088 रुपये की कुल राशि का समझौता हुआ। लोहारू में 179 में से 48, तोशाम में 109 में से 52 तथा सिवानी में 190 में से 120 मामलों का मौके पर ही निपटान किया गया।
इन न्यायालयों में सुलझे विवाद
इस दौरान प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने बताया कि जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट भिवानी रूपम, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष कुमार शर्मा तथा सीजे (जेडी)-कम-जेएमआईसी सोहन लाल मलिक की अदालतों में मामले रखे गए। इसी क्रम में सीजे (जेडी)-कम-जेएमआईसी भिवानी अंतरप्रीत सिंह और सीजे (जेडी)-कम-जेएमआईसी भिवानी हरजोत कौर की अदालतों में भी विवादों का निपटान किया गया। इसके अलावा एसीजे (एसडी)-कम-एसडीजेएम सिवानी मोहम्मद जकारिया खान, एसीजे (एसडी)-कम-एसडीजेएम तोशाम सुनील कुमार तथा एसीजे (एसडी)-कम-एसडीजेएम लोहारू देवेंद्र सिंह प्रथम की अदालतों में रखे गए मामलों का भी सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया गया।
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Bhiwani News: राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से 18,214 मामलों का किया निपटारा


