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अंबाला सिटी। जिला उपभोक्ता आयोग ने राहुल डोगरा बनाम द अंबाला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बलदेव नगर मामले में बैंक को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है, जिसके कारण शिकायतकर्ताओं के बैंक लॉकर से सोने के आभूषणों की चोरी हुई थी।
आयोग ने आभूषणों की कीमत 9.65 लाख रुपये, छह प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज, पांच हजार रुपये मानसिक पीड़ा व 3 हजार रुपये केस का खर्चा देने के आदेश दिए। यह भुगतान बैंक को 45 दिनों के भीतर करना है।
अगर ऐसा नहीं किया तो 8 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज भुगतना होगा। यह फैसला आयोग की अध्यक्ष नीना संधू, सदस्य रूबी शर्मा और विनोद कुमार शर्मा की बैंच ने बुधवार को सुनाया।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 25 सितंबर 2023 को बैंक की शाखा में हुई चोरी में 32 लॉकरों के साथ-साथ उनके लॉकर को भी तोड़ दिया गया और उसमें रखे सोने के आभूषण चोरी हो गए। उन्होंने सुरक्षा में गंभीर चूक का आरोप लगाया, जिसमें पीआईआर सेंसर, सुरक्षा गार्डों की अनुपस्थिति और आरबीआई मानदंडों के विपरीत अनुचित भवन संरचना शामिल रहा। सुनवाई के दौरान बैंक ने स्वीकार किया कि चोरी की घटना हुई थी और तत्काल एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। हालांकि बैंक ने किसी भी सुरक्षा चूक या लापरवाही से इन्कार किया। 25 सितंबर 2023 को हुई वारदात के दौरान आरोपी लोगों के जेवरात समेटकर ले गए थे।
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