Ambala News: बुजुर्ग की अग्रिम जमानत याचिका खारिज Latest Haryana News

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अंबाला सिटी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित शर्मा की अदालत ने आरोपी सुखविंदर सिंह (60) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी पर घर में घुसकर पिटाई करने, जेवरात व नकदी चोरी करने के आरोप हैं। अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि मामले की तह तक जाने और साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। शिकायतकर्ता अतुल बसंत ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने मकान और फैक्टरी बनाने के लिए जमीन खरीदी थी। जिस पर वह सपरिवार रह रहे हैं। 13 नवंबर 2025 को आरोपी व्यक्तियों ने जबरन उनके घर में प्रवेश किया। आरोपियों ने घर के सामान को नुकसान पहुंचाया। शिकायतकर्ता व उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट की। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। उनका इस घटना में कोई हाथ नहीं है। ब्यूरो

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