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Ambala News: बार एसोसिएशन का वर्क सस्पेंड का फैसला आज Latest Haryana News

Ambala News: बार एसोसिएशन का वर्क सस्पेंड का फैसला आज Latest Haryana News

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जिला बार एसोसिएशन अंबाला। आर्काइव

अंबाला सिटी। जिला बार एसोसिएशन नए विधेयक बिल के विरोध में शुक्रवार के बाद अब सोमवार को भी वर्क सस्पेंड करने का विचार बना रही है। शनिवार और रविवार को भी अवकाश रहेगा। ऐसे में कोर्ट में आने वाले सैकड़ों मामलों की सुनवाई प्रभावित होगी।

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अंबाला कोर्ट में रोजाना एक हजार से अधिक मामलों की सुनवाई होती है। अधिवक्ताओं के लिए आए बिल को लेकर रविवार को बीसीआई की बैठक होगी। जिसके बाद सभी बार एसोसिएशन को निर्देश दिए जाएंगे। नए विधेयक बिल में अधिवक्ताओं ने कई बिंदुओं पर रोष जताया था। इधर बार एसोसिएशन के चुनाव भी जारी है।

इन बिंदुओं पर जता रहे रोष

-नए अधिनियम के अनुसार अगर कोई पीड़ित केस संबंधित अधिवक्ता की कार्यकुशलता से संतुष्ट नहीं है तो वह उस अधिवक्ता के खिलाफ उपभोक्ता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करा सकता है।

-अगर किसी अधिवक्ता को तीन वर्ष की सजा हुई तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

-अधिवक्ता अपनी मांगों और अन्य कारणों के चलते हड़ताल नहीं कर पाएंगे।

– बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम बनाने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाने और अन्य कई बिंदुओं पर अधिवक्ताओं ने रोष जताया है।

निर्देशों के अनुसार होगा कार्य

जिला बार एसोसिएशन प्रधान जबार सिंह ने बताया कि बिल अभी पास नहीं हुआ है, इसके विरोध में ही वर्क सस्पेंड रखा जा रहा है। रविवार को बीसीआई की बैठक होगी। इसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल वर्क सस्पेंड जारी रहेगा।

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