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अंबाला। हरियाणा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा के सभी प्रत्याशियों को चुनावों से संबंधित खर्चों के एक-एक पैसे का हिसाब खर्चा रजिस्टर में दर्ज करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी पार्थ गुप्ता ने कहा कि इस खर्चा के हिसाब का मिलान खर्चा कमेटी के शैडो रजिस्टर के साथ करना होगा।
इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार विधान सभा अनुसार एक शेड्यूल तैयार किया है। इस शेड्यूल के अनुसार प्रत्याशियों को अपने खर्चों का मिलान करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि जिला अंबाला में अंबाला शहर, अंबाला कैंट, मुलाना और नारायणगढ़ विधानसभा में चुनाव होने हैं।

इन विधानसभाओं में विभिन्न राजनैतिक दलों व आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे है। इन सभी प्रत्याशियों को चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार खर्चे करने होंगे और खर्च करने की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की है। इस निर्धारित सीमा के अनुसार प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपये की राशि चुनावों में खर्च कर सकता है।
इन खर्चों का हिसाब करने के लिए स्पष्ट गाइड लाइन भी जारी की गई है। इस गाइड के अनुसार सभी प्रत्याशियों को चुनाव कार्यालय की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार खर्चों का मिलान चुनाव कार्यालय के शेडो रजिस्टर के साथ करवाना होगा। उन्होंने कहा कि अंबाला शहर के प्रत्याशी के प्रतिनिधि 2 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पंचायत भवन अंबाला शहर, मुलाना विस क्षेत्र के प्रत्याशी के प्रतिनिधि 2 अक्टूबर को सायं 2 बजे को एसडीएम कार्यालय बराड़ा के कॉन्फ्रेस हाल, नारायणगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी के प्रतिनिधि दो अक्टूबर को सायं 4 बजे एसडीएम आफिस निकट सुभाष चौक नारायणगढ़ तथा अंबाला कैंट के प्रत्याशी के प्रतिनिधि 2 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पंचायत भवन अंबाला शहर में पहुंचेंगे।
सभी प्रत्याशियों के प्रतिनिधि अपने खर्च रजिस्टर को साथ लेकर आएंगे। इन रजिस्टर के खर्चों को शैडो रजिस्टर के साथ चैक किया जाएगा।
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