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अंबाला सिटी। पुरानी दिल्ली रोड पर शुक्रवार को नगर निगम ने शोरूम संचालकों की ओर से नाले से बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। यहां शोरूम के आगे से रैंप व थड़ों को तोड़ा गया। यह कार्रवाई नगर निगम ने हाइकोर्ट में 18 अक्तूबर तक जवाब दाखिल करने से पहले की गई है। कार्रवाई कार्यकारी अभियंता ओम दत्त की देखरेख में की गई। निगम की टीम को देखते ही शोरूम मालिकों व कर्मचारियों में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। कर्मचारी शोरूम से बाहर लगे अपने बोर्ड और अस्थायी रूप से लगाए गए सामान को हटाने में जुट गए। निगम टीम ने कई बोर्ड को अर्थमूर्विंग मशीन से हटाए। इस दौरान टीम ने अतिक्रमणकारियों का सामान भी जब्त किया है।
यह कार्रवाई करीब 16 से 17 साइट पर की गई। वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाले अंबाला सिटी निवासी संजय ने नगर निगम की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि निगम की ओर से पूरा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। अतिक्रमण के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। दशमेश मार्केट से भी अतिक्रमण को अभी तक नहीं हटाया गया है।
नगर निगम को हाईकोर्ट में देना है जवाब
इस मामले में हाइकोर्ट में संजय ने 2020 में केस डाला था कि पुरानी दिल्ली रोड पर रिहायशी क्षेत्र में व्यावसायिक भवन बनाए गए हैं और इन भवन के बाहर सड़क की साइड में सरकारी विभागों की जमीन पर बाहर अतिक्रमण किया गया है। शहर में सिविल अस्पताल से लेकर जंडली रोड और दशमेश मार्केट से अतिक्रमण हटाने के लिए केस डाला गया था। इस मामले में बीती 15 सितंबर को हाइकोर्ट में सुनवाई हुई थी। नगर निगम अधिकारियों को इस मामले में हाइकोर्ट में एफिडेविट देना था, लेकिन निगम ने इसके लिए हाइकोर्ट से दो सप्ताह का समय मांगा था। अब निगम ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटवाया। संजय ने बताया कि नगर निगम ने संतोषजनक कार्रवाई नहीं की है और न ही दशमेश मार्केट से अतिक्रमण हटाया गया है।
पुलिस दलबल के साथ पहुंची निगम टीम
नगर निगम टीम अर्थमूविंग मशीन लेकर पुलिस दलबल के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची। टीम के साथ पुलिस और होमगार्ड जवान साथ रहे। निगम का पीला पंजा देखकर शोरूम मालिक और कर्मचारी खुद भी अपने बोर्ड हटाने लगे। निगम टीम ने नाले से बाहर बनाए गए अतिक्रमण को हटाया। कुछ शोरूम मालिक ने निगम की ओर से बोर्ड हटाने पर विरोध भी किया।
दो बार नोटिस देने के बाद भी नहीं हटाया अतिक्रमण
नगर निगम के कार्यकारी अभियंता ओम दत्त ने बताया कि शोरूम संचालकों की ओर से नाले से बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाकर हाइकोर्ट में जवाब देना है। कार्रवाई से पहले शोरूम मालिकों को दो बार नोटिस भी दिए गए थे। कुछ लोगों ने नोटिस का जवाब दिया और कुछ लोगों ने जवाब नहीं दिया। जिन लोगों ने नोटिस का जवाब दिया, उनका जवाब भी संतोषजनक नहीं था, जब लोगों ने खुद अतिक्रमण नहीं हटाया तो अब निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई हाइकोर्ट के आदेशानुसार की गई। निगम को हाइकोर्ट में 18 अक्तूबर तक कार्रवाई कर जवाब देना है।
कार्रवाई का खर्च भी शोरूम मालिकों पर डालेगा निगम
नगर निगम के कार्यकारी अभियंता ओम दत्त ने कहा कि निगम की ओर से यहां से अतिक्रमण हटाया गया है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए जितना भी खर्च होगा, वह खर्च इन शोरूम मालिकों से ही लिया जाएगा। इसके लिए निगम की ओर से अलग से नोटिस भी भेजा जाएगा।
शहर में इन जगहों पर है अतिक्रमण
निगम की ओर से शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन यह कार्रवाई कुछ दिन बाद ही बंद हो जाती है। पहले भी नगर निगम की ओर से पुरानी दिल्ली रोड, कपड़ा मार्केट, जगाधरी गेट रोड, पुलिस लाइन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया है, लेकिन इसके बाद फिर यह अतिक्रमण बढ़ जाता है।
शहर के पुरानी दिल्ली रोड पर नाले से अतिक्रमण हटाने के बाद पड़ा मलबा। संवाद
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