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अंबाला: हरियाणा के अंबाला जिले के कई इलाकों में लोग सालों से डर के साये में जी रहे थे, क्योंकि उनके घरों और जमीनों की न तो रजिस्ट्री है और न ही मालिकाना हक. मगर, अब हरियाणा सरकार ने दिवाली से पहले उन्हें बड़ा तोहफा दिया है. नगर निगम अंबाला ने लालडोरे की जमीन पर रहने वाले करीब 23,388 परिवारों को कानूनी मालिकाना हक देने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है. यह कदम इन लोगों के लिए सुरक्षा और स्थिरता की नई उम्मीद लेकर आया है.
उन्होंने कहा कि इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब लालडोरे क्षेत्र में रह रहे लोग अपनी संपत्ति को कानूनी तौर पर रजिस्ट्री करवा सकेंगे. इससे उनकी संपत्ति का मूल्य भी बढ़ेगा और वे बैंक से लोन जैसी सुविधाओं का लाभ भी ले सकेंगे.
उन्होंने आगे बताया कि इस लाल डोरा जमीन पर स्वामित्व योजना के अंतर्गत लगभग अंबाला नगर निगम क्षेत्र में 23,388 परिवारों को फायदा मिलेगा.
- बांस बाजार मोहल्ले में 264
- भगत सिंह मार्ग पर 186
- छोटा बाजार क्षेत्र में 1036
- सर्कुलर रोड पर 187
- कांग्रेस भवन रोड पर 282
- देव समाज कॉलेज रोड पर 40
- गुरु नानकपुरा में 305
- इंद्रपुरी कॉलोनी में 84
- जगाधरी गेट के नजदीक 249
- जोगीवाड़ा में 765
- कलाल माज़री में 1104
- कपड़ा मार्केट में 437
- काजीवाड़ा में 1184
- काजीवाड़ा के दूसरे क्षेत्र में 286
- काजीवाड़ा के तीसरे क्षेत्र में 372
- खत्तरवाड़ा में 1187
- ख्वाजा वाली मस्जिद के नजदीक 474
- कोतवाली सराय में 319
- लब्बू वाला तालाब के नजदीक क्षेत्र एक में 44
- लब्बू वाला तालाब के नजदीक क्षेत्र दो में 16
- बलिराम गली में 77
- मिलाप नगर में 263
- नदी मोहल्ला में 464
- नाहन हाउस में 419
- नई बस्ती में 424
- नया बस रेलवे स्टेशन के नजदीक 665
- पुरानी अनाज मंडी में 263
- घास मंडी में 52
- पक्का बाग में 866
- पिपली बाजार में 585
- प्रीत नगर में 260
- पुरानी बकरा मंडी में 738
- राधा कृष्ण बाजार में 183
- रेलवे माल गोदाम के नजदीक 288
- सराफा बाजार में 555
- सपाटू रोड पर 144
- टाकी रोड पर 590
इसके अलावा, अंबाला नगर निगम में आने वाले गांव में प्रमुखता डंगडेहरी गांव में 128, देवी नगर में 123, धूलकोट में 448, छोटी घेल में 75, बड़ी घेल में 378, जंडली में 602, काकड़ू में 288, कालू माजरा में 34, कांवला में 2, खुरमपुर माजरा में 1674, लिहरसा में 165, मानकपुर में 244, मंडोर में 227, नसीरपुर में 274, सद्दोपुर में 260, सिंघावाला में 536, सोन्डा में 350, सुल्तानपुर में 106 संपत्ति कब्जाधारियों को लाभ पहुंचेगा.
वहीं मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा ने बताया कि इस स्वामित्व योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को सबसे पहले अपना कब्जा साबित करना होगा. इसके लिए उसे एक शपथ पत्र नगर निगम को देना होगा कि वह उस जगह पर पिछले 10 सालों से रह रहा है. इसके लिए बिजली कनेक्शन, पानी के बिल, संपत्ति से जुड़े अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.
उन्होंने बताया कि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट भी लाभार्थी को देने होंगे, जिसमें उस स्थान का पता लिखा होगा. उन्होंने कहा जब यह सभी दस्तावेज नगर निगम में जमा हो जाएंगे तो उसके बाद इन नगर निगम के अधिकारी इन दस्तावेजों की जांच करेंगे और उसके बाद नगर निगम संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा. यह प्रमाण पत्र मिलने के बाद परिवार अपनी संपत्ति पर पूरा मालिकाना हक हासिल कर लेगा.
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