ADGP पूरण कुमार मामले की नहीं होगी CBI जांच, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज Chandigarh News Updates

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हरियाणा पुलिस के आईपीएस अधिकारी एडीजीपी वाई पूरन कुमार आत्महत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी की जांच पर संतुष्टि जताई है। यह फैसला एसआईटी की तरफ से सौंपी गई स्टेट्स रिपोर्ट के बाद सुनाया गया है। इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच क्यों जरूरी है, चंडीगढ़ पुलिस भी तो स्वतंत्र जांच एजेंसी है। कोर्ट ने पूछा कि एक माह से अधिक बीत गया है। जांच कहां तक पहुंची है, क्या किसी का नाम सामने आया है।सुनवाई की शुरुआत में लुधियाना निवासी याचिकाकर्ता नवनीत कुमार के वकील वनीत कुमार शर्मा ने दलील दी कि आत्महत्या के इस मामले ने समाज की अंतरात्मा झकझोर दी है। उन्होंने कहा जब वरिष्ठ अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं और दर्जनों आईएएस व आईपीएस अधिकारियों पर प्रताड़ना के आरोप लगा रहे हैं तो यह गंभीर मामला है।

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ADGP पूरण कुमार मामले की नहीं होगी CBI जांच, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज