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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि बड़े जोखिम ढांचे से संबंधित निर्देशों का पालन न करने और सीआईसी को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत करने में देरी के लिए सिटीबैंक एन.ए. पर 39 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च, 2023 तक इसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया था।
सिटीबैंक एन.ए. को एक नोटिस जारी किया गया था
खबर के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश का पालन न करने के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के आधार पर, सिटीबैंक एन.ए. को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे कारण बताने के लिए सलाह दी गई थी कि आरबीआई के उक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि बैंक ने बड़े जोखिम सीमाओं में कुछ उल्लंघनों की देरी से रिपोर्ट की; और इसने क्रेडिट सूचना कंपनियों से अस्वीकृति रिपोर्ट प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर कुछ सेगमेंट से संबंधित सुधारित डेटा अपलोड नहीं किया।
जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड पर भी जुर्माना
आरबीआई ने ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2021’ के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड पर 6.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सभी मामलों में, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाना नहीं है।
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इस दिग्गज बैंक पर RBI ने लगाई जोरदार पेनाल्टी, इस मामले में हुआ एक्शन – India TV Hindi