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Mahendragarh-Narnaul News: वाराणसी में आज होगा मोहित का अंतिम संस्कार haryanacircle.com

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फोटो संख्या:54- उप नागरिक अस्पताल कनीना में मृतक मोहित के शव को एंबुलेंस के माध्यम से काशी के ल

महेंद्रगढ़/कनीना। उप मंडल के गांव बाघोत निवासी मोहित का शनिवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन ने शव शुक्रवार को पिता के हवाले कर दिया है। परिजनों ने बताया कि वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा।

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मृतक के पिता कैलाशचंद शर्मा ने प्रशासन से एंबुलेंस उपलब्ध कराने की मांग की थी। इसके बाद प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराया गया। मृतक के पिता सहित 11 लोग शव को लेकर वाराणसी रवाना हो गए। वीरवार को उप मंडल अधिकारी कनीना डॉक्टर जितेंद्र सिंह, थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार के साथ मृतक के घर गांव बाघोत में पहुंचे थे। परिजनों से शव का अंतिम संस्कार के लिए शुक्रवार को शव लेने के लिए सहमति जताई थी। शुक्रवार को सुबह अस्पताल में पहुंचे थे।

कैलाश शर्मा ने बताया बेटे की अकाल मौत हुई है। इसलिए उसका अंतिम संस्कार काशी के मणिकर्णिका घाट वाराणसी में करने का निर्णय लिया है। उपमंडल अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि हाइकोर्ट के आदेशानुसार परिजनों से गांव में ही अंतिम संस्कार करने की बात कही थी। लेकिन उन्होंने दाह संस्कार काशी के मणिकर्णिका घाट वाराणसी में करने की बात कही। परिजनों की मांग पर एंबुलेंस उपलब्ध कराई गई।

बता दें कि 13 दिसम्बर 2024 को फंदा लगाकर मोहित ने आत्महत्या कर ली थी। बुधवार को पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हरप्रीत सिंह बरार ने डीजीपी हरियाणा को अन्य जिले के आईपीएस से एसआईटी गठित करके जांच करने व मृतक के परिजनों को तीन दिन में अंतिम संस्कार करने के आदेश जारी किए थे। 14 दिसंबर को कनीना के सरकारी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों ने लेने से मना कर दिया था। कैलाश पुजारी ने एक पूर्व मंत्री, बेटे सहित आठ अन्य पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। पुलिस की ओर से एक माह तक मामला दर्ज नहीं किए जाने पर कैलाशचंद शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

हाईकोर्ट ने 16 जनवरी को पुलिस प्रशासन को एक टीम गठित कर मामले की जांच करने व परिवार को अंतिम संस्कार तीन दिन में करने के निर्देश दिए थे। लेकिन परिजन पहले मामला दर्ज करने के बाद ही अंतिम संस्कार करने पर अड़े रहे। इसके बाद गत बुधवार को उच्च न्यायालय ने डीजीपी को एक और एसआईटी गठित कर जांच के निर्देश दिए और परिवार को तीन दिन में अंतिम संस्कार करने के निर्देश दिए।

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