Kurukshetra News: सास की हत्या करने के दोषियों को आजीवन कारावास Latest Kurukshetra News

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Life imprisonment to those guilty of murdering mother-in-law

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कुरुक्षेत्र। पौने चार साल पहले प्रेमी के साथ मिलकर सास की हत्या करने के आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी प्रदीप निवासी जाणी जिला करनाल पर 1.03 लाख व ज्योति निवासी गलेडवा पर 48 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर दोनों दोषियों को 13-13 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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थाना सदर पिहोवा में छह नवंबर 2020 को दर्ज शिकायत में रंजीत सिंह निवासी पिहोवा ने बताया था कि उसकी शादी गलेडवा गांव में हुई थी। उसकी ससुराल के सभी लोग विदेश में रहते हैं। गांव में सिर्फ उसके साले कृपाल सिंह की पत्नी परमजीत कौर अपनी पुत्रवधू ज्योति के साथ रहती है। छह नवंबर को उसे सूचना मिली थी कि उसके साले की पत्नी परमजीत कौर की किसी ने रसोई में फंदा लगाकर हत्या कर दी। आरोपियों ने गैस का पाइप काटकर आग लगाने का प्रयास भी किया था। शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी प्रदीप व ज्योति को गिरफ्तार किया था। उप जिला न्यायवादी प्रदीप मलिक ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर प्रदीप व ज्योति को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास और क्रमश 1.03 लाख व 48 हजार रुपये की सजा सुनाई है।

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Kurukshetra News: सास की हत्या करने के दोषियों को आजीवन कारावास