{“_id”:”67a6d8dd71e7129fa5080b50″,”slug”:”chandigarh-court-imposed-fine-on-traffic-violation-traffic-signal-2025-02-08″,”type”:”feature-story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”कोर्ट ने ठोका जुर्माना: 222 बार तोड़ा था ट्रैफिक नियम… अब 15 दिन तक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होना होगा”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}
चंडीगढ़ में ट्रैफिक – फोटो : अमर उजाला/फाइल
विस्तार
चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने कई बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों की एक लिस्ट तैयार की है। जिसमें कई ऐसे वाहन चालक भी हैं जो 200 से ज्यादा बार ट्रैफिक नियम तोड़ चुके हैं। एक वाहन
Trending Videos
के 222 चालान पाए गए हैं। इस चालक ने 44 बार लाल बत्ती तोड़ी, 168 बार ओवर स्पीड और अन्य नियम तोड़े। जिसकी रिपोर्ट ट्रैफिक पुलिस ने आरएलए और अदालत में भेजी थी।
इसके बाद सीजीएम ने वाहन चालक को 15 दिन तक कम्यूनिटी सर्विस और 43 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। चालक को 15 दिनों तक शहर में किसी भी ट्रैफिक लाइट प्वाइंट पर तैनात रहकर ट्रैफिक नियमों का पालन करवाना होगा।
ट्रैफिक पुलिस ने 10 और ऐसे वाहन चालकों की लिस्ट अदालत को सौंपी है जिस पर अदालत 17 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगी।
[ad_2]
कोर्ट ने ठोका जुर्माना: 222 बार तोड़ा था ट्रैफिक नियम… अब 15 दिन तक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होना होगा