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संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Tue, 04 Feb 2025 12:19 AM IST
नारनौल। आपसी कहासुनी को लेकर पत्थर से चोट मारकर महिला की हत्या करने के मामले में भीलवाड़ा निवासी दोषी बीरेंद्र उर्फ वीरेंद्र को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नारनौल की कोर्ट ने 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दिसंबर 2023 में आपसी कहासुनी को लेकर महिला के सिर में पत्थर मारने के मामले में भीलवाड़ा निवासी राजेश ने थाना अटेली में शिकायत दर्ज कराई थी। 6 दिसंबर को दोपहर बाद करीब 3.30 बजे उसकी पत्नी कविता देवी प्लाॅट से आ रही थी। इस दौरान उसका पड़ोसी बिरेंद्र उसकी पत्नी के साथ गाली गलौज करने लगा।
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जब वह शोर सुनकर बाहर आया तो उसके देखते-देखते बिरेंद्र ने एक पत्थर उठाकर उसके पत्नी के सिर में मारा, जिससे उसकी पत्नी गिर गई। इस दौरान घायल महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़ कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और मौके से पत्थर को बरामद कर जब्त कर लिया था।
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Mahendragarh-Narnaul News: महिला के हत्यारे को पांच साल का कठोर कारावास