चंडीगढ़. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के स्वत: संज्ञान लेने पर विवाद हुआ है. हाईकोर्ट (High Court) के जज ने सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने पर सवाल उठाए हैं और ओलाचना की है. फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित पांच जजों की संवैधानिक बेंच इस मसले पर बुधवार को सुनवाई करेगी.
दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जज राजबीर सहरावत ने 17 जुलाई को एक आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने एक मामले में अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था. इस केस में अब हाईकोर्ट के जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है. हाईकोर्ट के जज राजबीर सहरावत ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ कोर्ट नहीं है और ऐसा खुद भी सुप्रीम कोर्ट मान चुका है.
जस्टिस सहरावत ने अपने आदेश में कहा था कि हाई कोर्ट की ओर से शुरू अवमानना कार्यवाही में दखल देते समय सुप्रीम कोर्ट को सावधानी बरतनी चाहिए. अपने आदेश में जज सहरावत लिखते हैं कि अवमानना के आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दाखिल नहीं की है. साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश मे यह भी कहा कि अवमानना की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई और ऐसे में यह मामला हाईकोर्ट में चलता रहेगा. साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश में लिखा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ‘सुप्रीम’ है तो हाईकोर्ट में भी कम ‘हाई’ नहीं है.
आईएएस अफसर से जुड़ा है मामला
हाईकोर्ट ने आदेश में लिखा है कि इस मामले में एक पक्ष ने केवल रिट कोर्ट और डिवीजन बैंच के फैसले पर ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है. ऐसे में उनकी अवमानना की कार्रवाई कानूनी रूप से वैध है. गौरतलब है कि हरियाणा के आईएएस अफसर और शख्स से जुड़ा यह मामला है.
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