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पंजाब सरकार को हाईकोर्ट के निर्देश: बठिंडा गैस पाइपलाइन मामला, कहा- 27 दिसंबर तक पूरा हो काम, डीसी नए सिरे से तय करें मुआवजा – Bathinda News Chandigarh News Updates

पंजाब सरकार को हाईकोर्ट के निर्देश:  बठिंडा गैस पाइपलाइन मामला, कहा- 27 दिसंबर तक पूरा हो काम, डीसी नए सिरे से तय करें मुआवजा – Bathinda News Chandigarh News Updates

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गुजरात से बठिंडा रिफाइनरी तक गैस पाइपलाइन बिछाने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को सख्त निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि गैस पाइप लाइन का काम 27 दिसंबर तक पूरा किया जाए। साथ ही, हाईकोर्ट ने बठिंडा के डिप्टी कम

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हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण पॉइंट:

  • गैस पाइपलाइन का काम: हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि गैस पाइप लाइन बिछाने का काम 27 दिसंबर तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। यह आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि परियोजना में लगातार देरी हो रही थी।
  • किसानों का मुआवजा: किसानों ने अदालत में बताया था कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि किसान अपनी मांगें डीसी के समक्ष रखें।डीसी को आदेश दिया गया है कि वे कंपनी से पहले दिए गए मुआवजे का ब्योरा लें। इसके बाद, डीसी यह तय करेंगे कि जमीन मालिकों को कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए।
  • ब्याज सहित मुआवजा तय: हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि किसानों को बकाया मुआवजा ब्याज सहित दिया जाए। इसके तहत 23 दिसंबर को ही नए सिरे से मुआवजा तय किया जा चुका है, ताकि किसानों को न्याय मिल सके।

प्रतीकात्मक फोटो

किसानों के लिए राहत

हाईकोर्ट के इन सख्त आदेशों से न केवल परियोजना को तेजी से पूरा करने का दबाव बना है, बल्कि किसानों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए गए हैं। यह फैसला उन किसानों के लिए राहत लेकर आया है, जिन्हें पहले मुआवजे में अनदेखा किया गया था। पंजाब सरकार को अब हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार तेजी से काम करना होगा ताकि परियोजना समय पर पूरी हो सके और किसानों को उनका हक मिल सके।

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पंजाब सरकार को हाईकोर्ट के निर्देश: बठिंडा गैस पाइपलाइन मामला, कहा- 27 दिसंबर तक पूरा हो काम, डीसी नए सिरे से तय करें मुआवजा – Bathinda News

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