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भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गत 3 अप्रैल 2023 को जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया कि कोई भी बैंक शाखा अपने काउंटरों पर प्रस्तुत छोटे मूल्यवर्ग के नोटों/सिक्कों को स्वीकार करने से इन्कार नहीं करेगी।
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भारतीय मुद्रा में शामिल सिक्के अस्वीकार करना अपराध : डीसी
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