[ad_1]
जिलाधीश शांतनु शर्मा ने धारा 163 के तहत जिला की राजस्व सीमाओं में विवाह और अन्य समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग और रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
[ad_2]
Sirsa News: जिले में हर्ष फायरिंग और डीजे बजाने पर रोक, धारा 163 लागू
in Sirsa News