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19जेएनडी15-बस अड्डे पर खड़ी रोडवेज बसें, जो कि रात्रि ठहराव पर रवाना होती हैं। संवाद
जींद। 15 से ज्यादा रात्रि ठहराव करने पर रोडवेज चालक-परिचालकों के अब मुख्यालय से अनुमति लेनी होगी। यदि महीने में 10 दिन तक रात्रि ठहराव किए हैं तो चालकों-परिचालकों के टीए बिलों का महाप्रबंधक को अपने स्तर पर निपटान करना होगा। इसको लेकर रोडवेज मुख्यालय ने पत्र जारी किया है। पत्र के बाद कर्मचारियों में रोष बन गया है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि 10 ही रात्रि ठहराव करवाने हैं तो पहले कर्मचारियों के बकाया डेढ़ साल का रात्रि भत्ता जारी करना होगा। वहीं जारी किए गए पत्र अनुसार जिन चालक और परिचालक ने महीने में 10 रात्रि ठहराव किए गए हैं। उनके रात्रि ठहराव से संबंधित टीए बिल का महाप्रबंधक अपने स्तर पर निपटान करें। वहीं जिन चालक व परिचालकों ने माह में 11 से 15 दिनों तक रात्रि ठहराव किए हैं। उनकी स्वीकृति निदेशक से लेनी होगी। ऐसे में उनके रात्रि ठहराव से संंबंधित टीए बिलों को महाप्रबंधक की टिप्पणी सहित मामला मुख्यालय को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त जिन चालक-परिचालकों ने महीने में 15 दिनों से अधिक रात्रि ठहराव किए गए हैं। उनकी स्वीकृति परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से लेनी होगी। मुख्यालय ने पत्र जारी कर महाप्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि चालक-परिचालकों के रात्रि ठहराव संबंधित टीए बिलों पर निपटान करते मुख्यालय को अवगत करवाएं। जिन महाप्रबंधक कार्यालयों ने अभी तक चालक व परिचालकों के रात्रि ठहराव से संबंधित टीए बिलों को मुख्यालय में भिजवाया गया है, उन्हें वापस करते हुए चालक व परिचालकों के अगल-अलग बिलों को नियमों अनुसार ठीक करते हुए दोबारा मुख्यालय में भेजें।
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