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इस पर दंपती शिकायतकर्ताओं ने उपभोक्ता में केस दायर किया। आयोग ने कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया और उपभोक्ता आयोग की बीमा की राशि 38 हजार रुपये 9 प्रतिशत ब्याज और 20 हजार रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया।
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Chandigarh News: होम लोन के साथ जबरन पाॅलिसी बेची, बाद में पॉलिसी रद्द न करना बैंक को पड़ा महंगा