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लेट-फीस के साथ 31 दिसंबर तक फाइल करें ITR: रिटर्न फाइल न करने पर नोटिस भेज सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जानें क्या हैं नियम Business News & Hub

लेट-फीस के साथ 31 दिसंबर तक फाइल करें ITR:  रिटर्न फाइल न करने पर नोटिस भेज सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जानें क्या हैं नियम Business News & Hub

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नई दिल्ली3 घंटे पहले

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वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निकल चुकी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ITR नहीं भर पाए हैं। अगर आपने भी अभी तक नहीं भरा है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2024 तक ITR भर सकते हैं।

लेट फीस के साथ आयकर रिटर्न यदि आपने 2023-24 का ITR अब तक फाइल नहीं किया है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। यदि कुल आय 5 लाख से कम है तो आपको 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। कुल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा हो तो 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी।

कैसे फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न?

  • सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट पर जाएं।
  • अपने पैन कार्ड नंबर का उपयोग करके लॉगिन करें।
  • अपनी इनकम के हिसाब से ITR फॉर्म चुने।
  • असिसमेंट ईयर – FY24 के लिए AY2024-25 चुनें।
  • जरूरी पर्सनल डिटेल्स और डिडक्शन भरें।
  • फाइलिंग पर ₹ 5,000 का विलंब शुल्क लागू होगा।
  • आधार ओटीपी का उपयोग करके सबमिट करें और वेरिफाई करें।
  • वहीं अगर आप चाहें तो इनकम टैक्स ऑफिस जाकर भी फॉर्म जमा करके भी वेरिफाई का ऑप्शन चुन सकते हैं।

31 दिसंबर तक रिटर्न न भरने से क्या नुकसान हैं? आप बिलेटेड ITR फाइल करके नोटिस से तो बच सकते हो लेकिन तय समय यानी 31 जुलाई तक रिटर्न न भरने के कई नुकसान हैं। आयकर के नियमों के मुताबिक निर्धारित तारीख से पहले ITR दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं। यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। लेकिन अब ITR भरने पर आप इसका फायदा नहीं ले सकेंगे।

इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कई सोर्सों से आपकी आय की जानकारी पहुंच जाती है, ITR दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग उन जानकारियों के आधार पर आपको नोटिस भेज सकता है। नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए ITR फाइल करना फायदेमंद है।

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