[ad_1]
Punjab Police
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पंजाब पुलिस के अधिकारी की गाड़ी को रास्ता न देना कपूरथला के एक व्यक्ति को बहुत भारी पड़ा। पुलिस ने उसे एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर सलाखों में बंद कर दिया। हालांकि फोरेंसिक रिपोर्ट में भी पुष्टि हो गई थी कि उसकी जेब में पैरासिटामोल थी, ना कि कोई नशे की गोली।
इसके बावजूद उसे अवैध हिरासत में रखा गया। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने इसे अत्याचार मानते हुए पंजाब सरकार को आदेश दिए कि वह पीड़ित को दो लाख मुआवजा दे।
साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड में याची का नाम छिपाने का आदेश दिया है। कपूरथला निवासी याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एनडीपीएस के मामले में नियमित जमानत देने की मांग की थी।
याची ने बताया कि उसे झूठा केस बनाकर फंसाया गया क्योंकि उसने पंजाब पुलिस के एक अधिकारी को साइड नहीं दी थी जो उसके पीछे कार से चल रहा था। यह मामला 24 जून, 2024 का है जबकि एफआईआर दो दिन बाद 26 जून को दर्ज की गई। पुलिस ने इस दौरान उसे अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया।
[ad_2]
गजब: अफसर की गाड़ी को साइड नहीं दी तो पैरासिटामोल की गोली को नशे की बता किया गिरफ्तार; कोर्ट ने दिया ये आदेश
