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पंचकूला की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की कोर्ट ने वर्ष 2021 के एक पॉक्सो मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने की सूरत में सजा की अवधि बढ़ाई जाएगी। कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी पाते हुए यह कड़ी सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, मामला 13 दिसंबर 2021 को तब सामने आया, जब पीड़िता की मां ने पंचकूला महिला थाना में न्याय की गुहार लगाई थी। शिकायत में बताया गया था कि 12 दिसंबर को एक परिचित व्यक्ति उनकी 14 वर्षीय बेटी को किसी रिश्तेदार से मिलवाने के बहाने पंचकूला के ही एक सुनसान स्थान पर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर तुरंत महिला थाना में केस दर्ज कर जांच प्रक्रिया शुरु की गई। उस वक्त पंचकूला के महिला थाना में तैनात महिला पीएसआई प्रिया के नेतृत्व में पुलिस ने मूल रूप से उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी को 14 अप्रैल को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया। डीसीपी बोलीं- बेटियों की सुरक्षा अटूट संकल्प डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा हमारे लिए केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक अटूट संकल्प है जिससे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। अपराधियों के लिए जेल ही एकमात्र ठिकाना है। इस केस की जांच के दौरान हमने हर वैज्ञानिक और तकनीकी पहलू को बारीकी से परखा ताकि न्याय की राह में कोई भी कमी न रह जाए। आज का यह फैसला पुलिस की कड़ी मेहनत और न्यायपालिका की संवेदनशीलता का प्रमाण है। पंचकूला पुलिस महिलाओं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने हेतु पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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पंचकूला कोर्ट ने रेपिस्ट को 20 साल की सजा सुनाई: 50 हजार का जुर्माना; नाबालिग को परिचित ही ले गया था सुनसान जगह – Panchkula News

