चंडीगढ़ सेक्टर-53 में अब बनेंगे 6 मंजिला फ्लैट: UT प्रशासन ने FAR में किया बदलाव, कीमतें होंगी कम; 7 साल से अटका था प्रोजेक्ट – Chandigarh News Chandigarh News Updates

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चंडीगढ़ में घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। यूटी प्रशासन ने सेक्टर 53 में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CHB) की ग्रुप हाउसिंग स्कीम में कुछ बदलाव किए है। प्रोजेक्ट की लागत कम करने और इसे खरीदारों के लिए किफायती बनाने के लिए प्रशासन ने फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को 1.2 से बढ़ाकर 2.4 कर दिया है। इस फैसले के बाद अब यहां 4 या 5 की बजाय 6 मंजिला इमारतों का निर्माण हो सकेगा। हाल ही में कलेक्टर रेट में हुई बढ़ोतरी के कारण इस प्रोजेक्ट की लागत में 35% से 40% तक का उछाल आ गया था। इससे पहले के अनुमान के मुताबिक, EWS फ्लैट की कीमत 74 लाख, 2BHK की 1.97 करोड़ और 3BHK की कीमत 2.30 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। अधिकारियों का मानना है कि FAR बढ़ने से एक ही जमीन पर फ्लैट्स की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे प्रति यूनिट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगी और फ्लैट्स की कीमतों में गिरावट आएगी।
प्रोजेक्ट की यह रहेंगी खास बातें
-6 मंजिल की मंजूरी: शहरी नियोजन विभाग की सिफारिश पर अब ग्राउंड प्लस 5 यानी कुल 6 मंजिलें बनाई जा सकेंगी।
-ऊंचाई की सीमा: इमारतों की अधिकतम ऊंचाई 74.25 फीट तय की गई है।
-ग्राउंड कवरेज: कुल प्लॉट एरिया के केवल 40% हिस्से पर ही निर्माण किया जा सकेगा, ताकि खुला क्षेत्र बना रहे।
-मास्टर प्लान का दायरा: यह बदलाव चंडीगढ़ मास्टर प्लान (CMP-2031) के ढांचे के भीतर ही किया गया है। 372 फ्लैट्स के लिए आए 7 हजार आवेदन
सेक्टर 53 की यह स्कीम 2018 में लॉन्च हुई थी, लेकिन तब ऊंची कीमतों के कारण इसे रिस्पॉन्स नहीं मिला। नवंबर 2024 में प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इस पर दोबारा काम शुरू करवाया। मार्च 2025 में किए गए डिमांड सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे आए। महज 372 फ्लैट्स के लिए 7,468 लोगों ने आवेदन किया। भारी डिमांड को देखते हुए प्रशासन अब इसे जल्द से जल्द लॉंच करना चाहता है। इंडस्ट्रियल एरिया में भी मिलेगी राहत; बढ़ाई जाएगी FAR
1. इंडस्ट्रियल एरिया: फेज 1 और 2 में FAR को मौजूदा 0.75 और 1.0 से बढ़ाकर 2.0 करने की तैयारी है।
2. कमर्शियल और होटल: नॉन-हेरिटेज सेक्टर्स में कमर्शियल, होटल और शिक्षण संस्थानों के लिए भी अतिरिक्त FAR पर विचार किया जा रहा है।
3. हेरिटेज का ख्याल: हालांकि, फेज-1 (सेक्टर 1 से 30) में सुप्रीम कोर्ट के 2023 के आदेशानुसार कोई बदलाव नहीं होगा, ताकि शहर के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखा जा सके।

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