Karnal News: अवैध निर्माण 7 दिन में हटाने का आदेश Latest Haryana News

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संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल

Updated Sat, 11 Apr 2026 02:30 AM IST


इंद्री अवैध निर्माण कर बनाई गई दुकान के बाहर नोटिस लगाता नपा कर्मचारी। स्वयं



इंद्री। इंद्री नगर पालिका ने शुक्रवार को वार्ड नंबर-2 के निवासी ज्ञान सिंह को अवैध निर्माण सात दिन में हटाने का नोटिस दिया है। हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 181 के तहत दिए गए नोटिस में ज्ञान सिंह को इंद्री-लाडवा रोड पर स्थित नगर पालिका की जमीन खसरा नंबर 24//25/2.25/3 पर दुकान का अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया गया है। पालिका सचिव धर्मबीर सिंह ने बताया कि सात दिनों में निर्माण नहीं हटाने पर पालिका नियमानुसार कार्रवाई करेगी। नपा अधिकारी दुकान की निर्माण सामग्री ट्रैक्टर ट्राॅली में लादकर साथ ले गए। संवाद


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Karnal News: अवैध निर्माण 7 दिन में हटाने का आदेश