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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार को सभी कर्मचारियों को उच्च अधिकारियों जितना डीए देने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और न्यायिक अधिकारियों के बराबर महंगाई भत्ता (DA) दिया जाए। कोर्ट ने 30 जून तक डीए के भुगतान करने के आदेश दिए है। दो जुलाई को अगली सुनवाई होगी। अब तक पंजाब सरकार द्वारा उच्च अधिकारियों जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और न्यायिक अधिकारियों को 58 प्रतिशत डीए दिया जा रहा था, जबकि अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों को केवल 42 प्रतिशत डीए मिल रहा था। इस अंतर को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी थी और वे लंबे समय से बराबरी की मांग कर रहे थे।
अब सारे मामले को 5 पॉइंट में जानिए… 1. सरकारी मुलाजिमों के वकील रशपिंदर सिंह ने बताया 200 के करीब कॉरपोरेशन के रिटायर व वर्किंग उच्च अदालत में आए थे। पंजाब सरकार का एक नियम था कि केंद्र सरकार की तरह ही मुलाजिमों को डीए क्लियर होता था। 2019 तक साल में दो डीए की किश्तें क्लीयर होती थीं। लेकिन मौजूदा सरकार ने एक किश्त 2022 में क्लीयर की, वह भी बैक डेट की थी। दूसरी 2023 में की। आखिरी 24 अक्टूबर 2024 में 2023 के डीए की किश्त क्लीयर की। 2. हालांकि, सेंटर के आधार पर जो फार्मूला है कि पंजाब सरकार के मुलाजिमों को केंद्र सरकार के मुलाजिमों के मुताबिक ही डीए मिलता रहेगा। अब सेंटर के मुलाजिम 58 प्रतिशत को क्रॉस कर चुके हैं, जबकि पंजाब के मुलाजिम 42 प्रतिशत पर खड़े हैं। 3. अदालत ने आज एक अंतरिम आदेश पास किया, जिसमें पंजाब सरकार के सारे रिटायर और वर्किंग मुलाजिम हैं, उन्हें बड़ी राहत दी है। सरकार को आदेश दिया कि 30 जून तक अब तक का सारा बकाया क्लीयर कर सारी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। आदेश में साफ कहा है कि अगर यह क्लीयर न किया गया तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। 4. यह 1400 करोड़ के करीब बनता है। अदालत में पंजाब सरकार ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की दलील दी। सरकार ने कहा कि हम इसे क्लीयर करना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने इसे नहीं स्वीकारा। मुलाजिमों का हक उन्हें देना होगा। 5. इस मामले में 5 याचिकाएं दाखिल हुई थीं। 200 के करीब याची थे। यह कारपोरेशन के वर्किंग व रिटायरी मुलाजिम थे। यह ऑर्डर हर मुलाजिम पर लागू होंगे। दो जुलाई को अगली सुनवाई होगी।
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पंजाब के मुलाजिमों का DA बढ़ेगा: IAS जितना मिलेगा, 42 फीसद से बढ़कर 58 होगा, हाईकोर्ट का सरकार को आदेश-30 जून तक भुगतान करें – Punjab News

