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हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को कथित सीडी कांड मामले में मिली बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नारनौल की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर फिलहाल रोक (स्टे) लगा दी है। यह मामला वीरवार को नारनौल की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्षाली चौधरी की अदालत में सूचीबद्ध था।
बताया जा रहा है कि इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) गुरुग्राम की ओर से अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
यह है पूरा मामला
यह मामला पलवल की 30 एकड़ जमीन के सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) के बदले कथित तौर पर पैसों की मांग से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित है । जानकारी के अनुसार, साल 2013 में धर्मेंद्र नामक व्यक्ति ने इस मामले में स्टिंग ऑपरेशन किया था। बाद में वर्ष 2016 में इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी। इनेलो नेता रामपाल माजरा ने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त को भी दी थी। कुछ समय पहले इनेलो द्वारा चंडीगढ़ में इस मामले से जुड़ी सीडी भी जारी की गई थी और इस पर पत्रकार वार्ता भी की गई थी।
फिलहाल लगी रोक
राव नरेंद्र सिंह के वकील ओपी यादव ने बताया कि चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नारनौल की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में होगी।
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Haryana: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सीडी कांड केस में ट्रायल पर लगी रोक




