Karnal News: साइकिल सवार से रुपये छीनने के दो दोषियों को पांच साल की सजा Latest Haryana News

[ad_1]

करनाल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार शर्मा की अदालत ने साइकिल सवार रमेश कुमार की पिटाई करके पांच हजार रुपये छीनने के मामले में दो आरोपियों इंद्री के गुढ़ा गांव निवासी कपिल और विशाल को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उप जिला न्यायवादी सचिन ने बताया कि फूसगढ़ निवासी रमेश कुमार 23 जुलाई, 2022 को नहर की पटरी से साइकिल पर सवार होकर गांव डिपो से इंद्री की तरफ आ रहा था। इंद्री नहर की पटरी पर बैठे तीन युवकों ने उसपर अचानक हमला बोल दिया। तीनों उसे झाड़ियों में ले गए और पिटाई करके उसकी पेंट की पिछली जेब से जबरदस्ती पांच हजार रुपये छीनकर भाग गए। आरोप था कि वारदात को अंजाम देने वालों में गुढ़ा गांव का कपिल और दो उसके साथी शामिल थे। रमेश कुमार की शिकायत पर इंद्री थाना पुलिस ने मारपीट करके छीनाझपटी करने की प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की।

[ad_2]
Karnal News: साइकिल सवार से रुपये छीनने के दो दोषियों को पांच साल की सजा