गर्लफ्रेंड को मारने वाला बहन की शादी नहीं देख पाएगा: चंडीगढ़ कोर्ट से जमानत याचिका खारिज, कहा- ऐसी कौन सी रस्म है, जो नहीं हो सकती – Chandigarh News Chandigarh News Updates

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चंडीगढ़ में गर्लफ्रेंड को जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में आरोपी विशाल को अपनी बहन की शादी में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली है। उसने 15 से 25 मार्च तक अंतरिम जमानत की मांग करते हुए चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दायर की थी, क्योंकि उसकी सगी बहन की शादी 20 मार्च को नई दिल्ली में तय है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि जब बहन की शादी तय हुई, उससे पहले से ही वह जेल में है। साथ ही आरोपी यह भी नहीं बता पाया कि शादी की ऐसी कौन-सी रस्म है, जो उसके बिना नहीं हो सकती। आरोपी के वकीन ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बताया कि था कि वह छह बहनों में इकलौता भाई है। हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार कुछ अनिवार्य संस्कार हैं, जिनके लिए उसकी मौजूदगी जरूरी है। लेकिन उसकी सही दलीलें खारिज हो गईं। आरोपी फिलहाल 8 अप्रैल 2024 को सेक्टर-35बी स्थित पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड रानी पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने के मामले में चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में बंद है। अब सिलसिलेवार जानिए पूरा मामला

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गर्लफ्रेंड को मारने वाला बहन की शादी नहीं देख पाएगा: चंडीगढ़ कोर्ट से जमानत याचिका खारिज, कहा- ऐसी कौन सी रस्म है, जो नहीं हो सकती – Chandigarh News