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रोहतक। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक साल में साॅफ्टवेयर तैयार न करने पर इंजीनियर सोनीपत निवासी पूनम को निर्देश दिए हैं कि वे 1.75 लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाए। शिकायतकर्ता सेक्टर-दो निवासी गुरेंद्र सिंह पंवार को मानसिक उत्पीड़न व कानून खर्च के तौर पर 10 हजार रुपये देने के भी आदेश दिए हैं।
आयोग के रिकाॅर्ड के मुताबिक गुरेंद्र सिंह पंवार ने जनवरी 2022 में आयोग में अर्जी दायर की थी कि उसने सोनीपत निवासी पूनम से साॅफ्टवेयर तैयार करने के लिए एग्रीमेंट किया। इसमें 12 माह में साॅफ्टवेयर तैयार करना था। इसके लिए 1.75 लाख रुपये दिए।
शिकायतकर्ता ने कहा कि साॅफ्टवेयर के चलते उसने कारोबार को लेकर दो जगह एग्रीमेंट किया लेकिन समय पर साॅफ्टवेयर तैयार न होने के कारण दोनों एग्रीमेंट रद्द हो गए। आयोग ने इंजीनियर को नोटिस देकर जवाब मांगा।
जवाब में इंजीनियर ने कहा कि बीच-बीच में ज्यादा बदलाव करवाया गया। इससे 750 घंटे में होने वाला कार्य 1600 घंटे में पूरा हो सका। आयोग ने दोनों पक्षों के तथ्यों का अध्ययन करने के बाद कहा है कि प्रतिवादी शिकायतकर्ता को 1,75,000 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित दे।
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Rohtak News: एक साल में तैयार नहीं किया साॅफ्टवेयर, अब इंजीनियर को लौटाने होंगे ब्याज सहित 1.75 लाख रुपये




